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नगर निगम संपत्ति कर कैलकुलेटर: यूनिट एरिया वैल्यू व अर्ली-बर्ड छूट

अपने मकान या दुकान का सही प्रॉपर्टी टैक्स निकालें। जानिए यूनिट एरिया वैल्यू (UAV) का नियम, किराएदार बनाम स्वयं रहने का असर और 5% छूट का लाभ।

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लेखक: Kriyasya Companion 3 मिनट का पाठ अपडेट: October 24, 2026

नगर निगम संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) कैलकुलेटर: यूनिट एरिया वैल्यू व अर्ली-बर्ड छूट

प्रॉपर्टी टैक्स हर साल नगर निगम (जैसे दिल्ली MCD, मुंबई BMC, बेंगलुरु BBMP) को दिया जाने वाला अनिवार्य स्थानीय कर है। इसका उपयोग शहर की सड़कों, सीवेज, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था के लिए किया जाता है। यदि प्रॉपर्टी टैक्स समय पर न भरा जाए, तो नगर निगम हर महीने 1% से 2% का भारी ब्याज और जुर्माना लगाता है। वहीं दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष की शुरुआत (अप्रैल-मई) में टैक्स भरने पर 5% से 10% की सीधी अर्ली-बर्ड छूट मिलती है। क्रियास्य कैलकुलेटर आपको यूनिट एरिया वैल्यू (UAV) प्रणाली से अपने सही टैक्स का हिसाब लगाने में मदद करता है।

प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण का गणित

  • कवर्ड एरिया (Built-up Area): घर का कुल ढका हुआ क्षेत्रफल (दीवारों और बालकनी सहित)।
  • रहने का प्रकार (स्वयं बनाम किराएदार): यदि घर किराए पर उठा है, तो नगर निगम आमतौर पर दोगुना (2x) टैक्स लगाते हैं क्योंकि इसे आय का साधन माना जाता है।
  • मकान की उम्र (Depreciation): पुराना मकान होने पर हर साल 1% की दर से मूल्यह्रास छूट मिलती है जिससे टैक्स घटता है।
  • अर्ली पेमेंट छूट: वर्ष के पहले महीने में पूरा टैक्स जमा करने पर 5% की छूट प्राप्त होती है।

टैक्स भरने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

  1. अपने संपत्ति का सही जोन और कवर्ड एरिया जांचें।
  2. यदि किराएदार मकान खाली कर चुका है और आप खुद रहने लगे हैं, तो नगर निगम में स्टेटस अपडेट कराएं ताकि फालतू टैक्स न लगे।
  3. जुर्माने से बचने के लिए हमेशा समय सीमा से पहले ऑनलाइन टैक्स जमा करें।

सामान्य प्रश्न

देरी से प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर कितना जुर्माना लगता है?

अधिकांश नगर निगम अंतिम तिथि बीतने के बाद बकाया राशि पर 1% से 2% प्रति माह (12% से 24% वार्षिक) का दंडात्मक ब्याज वसूलते हैं।

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अपने मकान या दुकान का सही प्रॉपर्टी टैक्स निकालें। जानिए यूनिट एरिया वैल्यू (UAV) का नियम, किराएदार बनाम स्वयं रहने का असर…

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