Skip to main content
Tools

पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर: 15-वर्षीय मैच्योरिटी, EEE टैक्स छूट व 5 तारीख का नियम

पीपीएफ में करोड़पति बनने का गणित, 15 साल बाद 5-वर्षीय एक्सटेंशन के नियम, EEE टैक्स छूट और हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करने का महत्व।

हिन्दी संस्करण Read in English →
लेखक: Kriyasya Companion 3 मिनट का पाठ अपडेट: October 24, 2026

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा संचालित सबसे सुरक्षित, विश्वसनीय और सर्वाधिक कर-बचत करने वाला निवेश साधन है। यह उन चुनिंदा योजनाओं में शामिल है जिन्हें कानूनन EEE (Exempt-Exempt-Exempt) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इसमें निवेश, मिलने वाला ब्याज और अंत में मिलने वाली पूरी मैच्योरिटी राशि शत-प्रतिशत टैक्स-फ्री होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर 15 साल की अनिवार्य अवधि, 5-5 साल के एक्सटेंशन ब्लॉक, आंशिक निकासी और सॉवरेन गारंटी के साथ संपत्ति निर्माण का संपूर्ण विश्लेषण करता है।

महीने की 5 तारीख का अनिवार्य नियम (Interest Rule)

पीपीएफ में अधिकतम ब्याज प्राप्त करने के लिए 5 तारीख का नियम समझना अनिवार्य है:

पीपीएफ मासिक ब्याज गणना नियम

मासिक ब्याज = 5 तारीख के अंत से महीने के अंतिम दिन के बीच का न्यूनतम बैलेंस × (वार्षिक दर / 12)

गोल्डन रूल: यदि आप हर महीने 5 तारीख या उससे पहले पैसा जमा करते हैं, तो आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। 5 तारीख के बाद जमा करने पर उस महीने का ब्याज नहीं मिलता।

EEE टैक्स स्टेटस के 3 बड़े फायदे

  1. निवेश पर छूट (Exempt 1): धारा 80C के तहत हर साल ₹1.5 लाख तक के निवेश पर इनकम टैक्स में पूरी छूट।
  2. ब्याज पर छूट (Exempt 2): हर साल 31 मार्च को जुड़ने वाले ब्याज पर शून्य टैक्स।
  3. मैच्योरिटी पर छूट (Exempt 3): 15 साल बाद मिलने वाला पूरा फंड (चाहे वह 50 लाख हो या 1.5 करोड़) पूरी तरह टैक्स-फ्री।

अधिकतम ₹1.5 लाख वार्षिक जमा पर संपत्ति निर्माण (7.1% ब्याज दर पर)

समय सीमा कुल जमा राशि कुल ब्याज की कमाई कुल टैक्स-फ्री मैच्योरिटी
15 वर्ष (मूल अवधि) ₹22.50 लाख ₹18.18 लाख ₹40.68 लाख
20 वर्ष (पहला 5-वर्षीय एक्सटेंशन) ₹30.00 लाख ₹36.58 लाख ₹66.58 लाख
25 वर्ष (दूसरा 5-वर्षीय एक्सटेंशन) ₹37.50 लाख ₹65.58 लाख ₹1.03 करोड़ (करोड़पति)

पीपीएफ से जुड़े सामान्य प्रश्न

15 साल पूरे होने के बाद क्या पीपीएफ को आगे बढ़ाया जा सकता है?

हाँ, 15 साल पूरे होने पर आप फॉर्म-एच (Form H) भरकर पीपीएफ खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो नया पैसा जमा करना जारी रख सकते हैं या बिना नया पैसा जमा किए केवल पुराने बैलेंस पर टैक्स-फ्री ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।

क्या किसी कर्ज या दिवालियापन में कोर्ट पीपीएफ खाते को कुर्क कर सकता है?

नहीं, सरकारी बचत बैंक अधिनियम के तहत किसी भी बैंक, लेनदार या अदालत के आदेश द्वारा पीपीएफ खाते को कुर्क या जब्त नहीं किया जा सकता। यह कानूनन पूरी तरह सुरक्षित है।

Share This Insight Tools

पीपीएफ में करोड़पति बनने का गणित, 15 साल बाद 5-वर्षीय एक्सटेंशन के नियम, EEE टैक्स छूट और हर महीने की 5 तारीख…

पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर: 15-वर्षीय मैच्योरिटी, EEE टैक्स छूट व 5 तारीख का नियम

Share to WhatsApp Post